संभल पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी डी-फार्मा छात्र धर्मवीर के घर पर डुगडुगी बजाकर BNS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई बदायूं जनपद के सरैरा, उघैती गांव में की गई, जहां धर्मवीर का घर है। धर्मवीर पर अमरपाल और कमल सिंह नामक दो भाइयों की हत्या का आरोप है। घटना संभल जनपद के गुन्नौर तहसील के धनारी थाना क्षेत्र से जुड़ी है। मृतक अमरपाल और कमल सिंह बहजोई थाना क्षेत्र के मैथरा धर्मपुर गांव के निवासी थे। घटना 26 नवंबर को हुई, जब आरोपी धर्मवीर मृतकों की ननिहाल मझोला पहुंचा और उनकी बहन से शादी करने की जिद पर अड़ गया। ननिहाल से बारात में जाते समय धर्मवीर ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया था। बड़े भाई अमरपाल का शव 29 नवंबर को गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जबकि छोटे भाई कमल सिंह का शव 12 दिसंबर को एक तालाब से मिला था। आरोपी धर्मवीर की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसकी तलाश में SOG और पांच थानों की पुलिस सहित कुल दस टीमें जुटी हुई हैं। पिछले दो वर्षों में धर्मवीर के संपर्क में रहे 650 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। थानाध्यक्ष संजय कुमार और एसआई सुनील कुमार ने आरोपी के गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया। डुगडुगी बजाकर यह घोषणा की गई कि चंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने BNS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। यदि धर्मवीर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो धारा 85 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। BNS की धारा 84 ऐसे व्यक्ति को पकड़ने से संबंधित है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या छिपा हुआ है और जिसके खिलाफ अदालत का वारंट है। इस धारा के तहत, न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा जारी करता है, जिसमें व्यक्ति को कम से कम 30 दिनों के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इस उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है और उसके घर या निवास स्थान पर चिपकाया जाता है।
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