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सोनभद्र में 170 साल पुराने थाना भवन पर अवैध कब्जा:नगरवासियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सोनभद्र के घोरावल नगर पंचायत में 170 साल पुराने थाना भवन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इससे नाराज नगरवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर अवैध कब्जे को तत्काल रोकने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में घोरावलवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष दया शंकर गुप्ता और कांग्रेस के जिला महासचिव व प्रवक्ता इनामूल हक अंसारी भी शामिल थे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह भवन वर्ष 1856 में निर्मित हुआ था और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यहां थाना संचालित होता था। वर्ष 1872 में नगर पंचायत घोरावल का निर्माण हुआ। यह भवन नगर पंचायत की आबादी की जमीन आराजी नंबर 378मी पर स्थित है। आजादी के बाद भी यहां थाने का संचालन जारी रहा। घोरावल थाने का संचालन नए भवन में स्थानांतरित होने के बाद कुछ समय तक इस पुराने भवन में तहसील और फिर पुलिस चौकी भी संचालित हुई। जमीन में नगर पंचायत की हिस्सेदारी होने के कारण इसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर पंचायत को सौंपी गई थी। लगभग 170 वर्षों तक यह भवन नगर पंचायत की आबादी पर आबाद रहा।
राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के सहयोग से कुछ सफेदपोश लोगों की नजर इस करोड़ों की जमीन पर थी। पिछले तीन दिनों से भूमाफियाओं ने दर्जनों हथियारबंद लोगों की मदद से नगर के बीचों-बीच बने इस थाना भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और बाउंड्री वॉल लगा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद नगर पंचायत, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से रोके जाने और इस मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। डीएम बीएन सिंह ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक रमेश कुमार यादव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित कर संपूर्ण प्रकरण की जांच कराए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 3 सदस्यीय जांच समिति में अपर जिला अधिकारी न्यायिक रमेश यादव के साथ पुलिस सीओ एवं अधिशासी अधिकारी को जांच समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।


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