DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन:उन्नाव रेप केस पीड़ित की मां बोली– पूर्व विधायक को जमानत से हमारा भरोसा टूटा

उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सेंगर को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। न्याय के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। पीड़ित की मां ने कहा- सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा हाईकोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा- यहां प्रोटेस्ट करना मना है। गैर-कानूनी है। पांच मिनट बाद आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, तो जंतर-मंतर जाइए। योगिता भयाना बोलीं- हमारी याचिका पर सुनवाई हो
हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहीं महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा- वे उन्नाव रेप विक्टिम के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट आई हैं। यहीं से सेंगर की सजा निलंबित हुई। अब जहां से अन्याय हुआ, वहीं तो न्याय मांगने आएंगे। हमारी अपील है कि हमारी बेटी के साथ हुआ अन्याय रद्द किया जाए। हम जो पिटीशन फाइल करने वाले हैं, उस पर तुरंत सुनवाई हो। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा हक है। वहीं, कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा- ये बहुत बड़ा झटका है। फैसला देशभर की महिलाओं के भरोसे को कम करता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने सेंगर को एक टेक्निकैलिटी पर फ्री पास दे दिया है। यह देश में एक बहुत बुरा उदाहरण पेश कर रहा है। दिल्ली मेट्रो में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन
इस बीच दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मेट्रो में विरोध जताया। हाथ में पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा- भाजपा का पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर दोषी है, उसे बेल मिल गई है। हम लोग आपसे अपील करते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज्यादा से विरोध जताकर इस पीड़िता का समर्थन करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड के साथ कंडीशनल बेल दी थी… 17 साल की लड़की को अगवा कर किया था रेप
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। ‘दैनिक भास्कर’ ने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। क्लिक करिए… यूपी का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था
2017 में उन्नाव रेप का केस देशभर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चार मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि CBI पर्याप्त कदम उठाए, ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थीं। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था- सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते, सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था- कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन 42 महीने में 4 मौतें हुई थीं पीड़ित ने पीएम-सीएम को पत्र लिखकर बताया- विधायक ने रेप किया पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया था एक्सीडेंट में मारी गईं पीड़ित की मौसी और चाची ——————–
ये खबर भी पढ़ें एक्सक्लूसिव: उन्नाव रेप पीड़ित की पहली शिकायत में कुलदीप सेंगर गायब:उम्र- लोकेशन पर भी सवाल; जानिए पूर्व विधायक की सजा क्यों सस्पेंड? तारीख 23 दिसंबर किरदार- कुलदीप सिंह सेंगर ‘वह 7 साल 5 महीने से जेल में है। तय सजा से ज्यादा वक्त जेल में काट चुका है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।’ इतना कहने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने उन्नाव रेप केस में दोषी और 4 बार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने का फैसला सुना दिया। पूरी खबर पढ़ें


https://ift.tt/x5ps7Uo

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *