सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में गवाह से जिरह की गई। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2026 की तारीख तय की है। मंगलवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह की। हालांकि, जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की। अब अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल अगले वर्ष 6 जनवरी 2026 को गवाह रामचंद्र दुबे से शेष जिरह करेंगे। यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पांच साल तक अदालती कार्यवाही चली है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। गत 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह चल रही है। अक्सर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।
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