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सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली:अधिवक्ता के निधन के कारण फैसला, अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। एक युवा अधिवक्ता के आकस्मिक निधन और शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी। हालांकि, युवा अधिवक्ता के निधन और शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। गवाह रामचंद्र दुबे ने भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब 12 दिसंबर को गवाह रामचंद्र दुबे से राहुल गांधी के अधिवक्ता जिरह करेंगे। यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पांच साल से अदालती कार्यवाही चल रही है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनके बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं, और अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है।


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