सुल्तानपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सभासदों ने अध्यक्ष पर अवैध निर्माण कराने, नियमों के विरुद्ध संपत्तियों का आवंटन करने और पालिका को राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है। सभासदों के अनुसार, नगर पालिका परिषद के निर्माण विभाग द्वारा पालिका परिसर के भीतर बिना मानचित्र स्वीकृति के तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्माण आरबीओ एक्ट के तहत हो रहा है, जिसमें निर्माण विभाग की संलिप्तता स्पष्ट है। सभासदों ने इस मामले की तत्काल जांच की मांग की है। एक अन्य आरोप में, सभासदों ने कहा कि नगर पालिका परिषद से सटे सुपर मार्केट में एलआईसी बिल्डिंग खाली होने के बाद, पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने चहेतों को बिल्डिंग/दुकानों का आवंटन विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे इस आवंटन से पालिका को भारी राजस्व का नुकसान हो सकता है। सभासदों ने यह भी अनुरोध किया है कि सुपर मार्केट में खाली भवन या भूमि का आवंटन केवल बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो वे सक्षम न्यायालय में जाने को बाध्य होंगे। इसके अतिरिक्त, सभागार कक्ष के निर्माण से निकली डिस्मेंटल सामग्री (कबाड़) के विवरण पुस्तिका और रजिस्टर को तत्काल बनाने की मांग की गई है। सभासदों ने सुझाव दिया कि इसकी सूची अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए और सदस्यों की स्वीकृति के बाद नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाए। सभासदों ने पर्यावरण पार्क के भीतर और आसपास भी पालिका द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक दुकानें बनाने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसे सभी अवैध निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र रोकने और पालिका को वित्तीय क्षति से बचाने का आग्रह किया है। पूरे प्रकरण में सभासदों ने नगर पालिका के ईओ को लिखित पत्र दिया है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
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