सुलतानपुर में एकतरफा प्रेम के चलते हुई युवती की हत्या के मामले में तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना सात साल पहले कोतवाली देहात के रामपुर गांव में हुई थी। अदालत ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी कुल राशि 75 हजार रुपए है। सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह घटना 5 अप्रैल 2018 की शाम करीब सात बजे हुई थी। कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज निवासी संजीव कुमार पाण्डेय ने स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी खुशबू पाण्डेय अपनी बहन के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपी अनूप चौहान और अरुण चौहान ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर खुशबू के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में खुशबू की मौके पर ही मौत हो गई थी। वादी ने हत्या के पीछे एकतरफा प्रेम को मुख्य वजह बताया था। पुलिस विवेचना के दौरान गांव के सुरेश चौहान और नामजद आरोपी अरुण चौहान की बहन पूनम का नाम भी सामने आया था। विवेचक ने आरोपी अनूप चौहान, अरुण चौहान और सुरेश चौहान के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। पूनम की संलिप्तता न पाए जाने पर बाद में उनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि मृतक की माता को प्रदान की जाए।
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