सुलतानपुर में भारत सरकार के 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम “बाल विवाह मुक्त भारत” के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन जिला प्रोबेशन अधिकारी वी.पी. वर्मा के निर्देश पर टाइनी टाट्स पब्लिक स्कूल में हुआ। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई सुलतानपुर के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप सिंह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक गैर-कानूनी अपराध है और इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह करने या कराने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है। सिंह ने स्पष्ट किया कि कानूनन विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें कहीं बाल विवाह की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना 1098, 1090, 181 या 112 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, बशर्ते सूचना सही हो। छात्र-छात्राओं को यह भी समझाया गया कि उनके छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों को “बाल विवाह मुक्त भारत” की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक अंजली श्रीवास्तव, उप-प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार मिश्रा और समन्वयक रवि सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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