इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई 3 वर्ष की आयु-सीमा छूट को अचानक समाप्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 12 फरवरी नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने शिवम सिंह व 22 अन्य की याचिका पर दिया है। मामला 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा है। राज्य सरकार ने दिनांक 05 जनवरी 2026 को होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 22 जनवरी 2026 को भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयु-सीमा छूट को समाप्त कर दिया, जिससे अनेक होमगार्ड अभ्यर्थी आवेदन के अयोग्य हो गये। कहा गया है कि जब राज्य सरकार पहले ही आयु-सीमा में छूट देने का निर्णय ले चुकी है और अभ्यर्थियों ने उसी आधार पर आवेदन भी कर दिया, तो भर्ती बोर्ड द्वारा अचानक उस छूट को समाप्त करना मनमाना और असंवैधानिक है। दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में इस प्रकार का बदलाव अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और उनके वैध अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने कोर्ट से भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की।
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