सिद्धार्थनगर जनपद के भवानीगंज थाना क्षेत्र के देईपार गांव में तिरंगा जलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस प्रकरण में दो लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भवानीगंज थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि सद्दीक पुत्र एनामुल्ला और साजिदा पत्नी सद्दीक को नामजद किया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना 4 जनवरी रविवार शाम को देईपार गांव में हुई थी, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आग के ऊपर रखकर जला दिया गया। इसका एक वीडियो सामने आने के बाद मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। पुलिस इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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