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सहारनपुर में फर्जी बैनामे से जमीन बेची, महिला अरेस्ट:15 लाख की ठगी, झूठे मुकदमे की धमकी देकर वसूली का आरोप

सहारनपुर में पुलिस ने फर्जी बैनामे से जमीन बेचकर लाखों रुपये की ठगी करने और बाद में झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली के आरोप में एक महिला को अरेस्ट किया है। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई रविवार को देवबंद पुलिस ने की है। यह मामला 11 अक्टूबर 2025 को सामने आया, जब देवबंद निवासी मनीष सेठ ने पुलिस को तहरीर दी। मनीष सेठ ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर किसी अन्य व्यक्ति के प्लॉट का फर्जी बैनामा उनके नाम कर दिया और उनसे करीब 15 लाख रुपये हड़प लिए। शिकायत के आधार पर देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पीड़ित मनीष सेठ के अनुसार, उन्होंने 14 मई 2025 को मोहल्ला पठानपुरा, रेतीचौक, देवबंद स्थित 46 वर्ग मीटर का एक प्लॉट रेशमा, असमा और साजिद से खरीदा था। आरोपियों ने खुद को प्लॉट का मालिक बताया और बैनामा कराया। हालांकि, 10 सितंबर 2025 को आमिर नामक व्यक्ति ने मौके पर पहुंचकर बताया कि यह प्लॉट वास्तव में जमालुद्दीन अंसारी का है, जो वर्ष 2005 से इसके वैध मालिक और कब्जेदार हैं। जब पीड़ित ने आरोपियों से इस धोखाधड़ी के बारे में पूछा, तो उन्होंने गाली-गलौज की और मारपीट की। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर पैसे वसूल चुके हैं। आरोप है कि 13 सितंबर 2025 को आरोपी पीड़ित के कार्यालय पहुंचे और उन्हें झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की मांग की। डर के कारण पीड़ित ने यह रकम दे दी। इसके बाद आरोपियों ने 50 लाख रुपये की और मांग शुरू कर दी। जांच के दौरान, थाना प्रभारी अमरपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वांछित आरोपी असमा को मोहल्ला पठानपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।


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