सहारनपुर की अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में अभियुक्त को 5 साल 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-09) की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया। एडीजीसी नीरज चौहान ने बताया कि 16 अक्टूबर 2021 को थाना बेहट में तैनात उपनिरीक्षक राशिद खां सूरी को सूचना मिली थी कि शेरपुर पेलो गांव निवासी मान्नी उर्फ नौमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद थाना बेहट में अभियुक्त के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एसटी संख्या 134/2021 के तहत अदालत में चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों की निगरानी में मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिससे प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो सकी। करीब चार साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने 7 फरवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मान्नी उर्फ नौमान को दोषी करार दिया। अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के इस मामले को गंभीर मानते हुए अभियुक्त को 5 साल 6 महीने के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
https://ift.tt/Nrs9lfd
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply