बार कांउसिल ऑफ इंडिया की ओर से तीन माह तक प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को आदेश जारी कर कहा कि बार एसोसिएशन के चुनाव बाइलॉज के मुताबिक कराए जाएं। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बार एसोसिएशन के चुनाव और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव की तिथियां भिन्न हों। 25 अक्टूबर 2025 को जारी किया था पत्र बता दें कि बार कांउसिल ऑफ इंंडिया की ओर से 25 अक्टूबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पत्र जारी किया गया था। जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक कराने पर रोक लगाई गई थी। पत्र जारी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव की ओर से सभी बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी को एक नवंबर 2025 को आदेश जारी किए गए थे। आदेश के बाद बार एसोसिएशन के चुनाव टल गए थे। आदेश के खिलाफ कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिनेश चंद्र शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति श्रीधरन व अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ में दीवानी रिट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेशों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि बाइलॉज के अनुसार समय से चुनाव कराने के लिए आदेशित किया। साथ ही कहा कि चुनाव की ऐसी तिथि निर्धारित करें, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चुनावी तिथियों से भिन्न हों।
https://ift.tt/BkMrSDI
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply