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सपा विधायक जाहिद बेग को हाईकोर्ट से राहत:मानव तस्करी और बालश्रम मामले में कार्यवाही पर लगी रोक

भदोही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानव तस्करी और बालश्रम के मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की गई है। विधायक जाहिद बेग की ओर से अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और जीशान मजहर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग पर बालश्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी (B.N.S.) के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह केस श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने 13 सितंबर 2024 को थाना AHT भदोही में दर्ज कराया था। यह मामला 9 सितंबर 2024 को सपा विधायक के भदोही स्थित आवास पर एक नौकरानी द्वारा आत्महत्या करने के बाद सामने आया था। इसके एक दिन बाद प्रशासन ने एक अन्य नाबालिग नौकरानी को भी उनके घर से मुक्त कराया था। विधायक, उनकी पत्नी और बेटे पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी एक अलग मुकदमा दर्ज है। इस मामले में भी हाईकोर्ट पहले ही कार्यवाही स्थगन का आदेश दे चुका है। फिलहाल, जाहिद बेग, उनकी पत्नी और बेटा सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं।


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