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सचेंडी में भाभी की हत्या में देवर को उम्रकैद:बाथरूम में चाकू से गोदकर उतारा था मौत के घाट, आपत्ति जनक मजाक करता था

सचेंडी में भाभी की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में एडीजे–7 आजाद सिंह की कोर्ट ने आरोपी देवर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी देवर आए दिन भाभी के साथ आपत्तिजनक मजाक करता था, मार्च 2021 में देवर ने बाथरूम में चाकू से गोद कर भाभी का मर्डर किया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद है। यह था पूरा मामला… अतर्रा बांदा निवासी संतोष कुमार घटना से डेढ़ माह पहले से अपनी बहन ममता के घर लालशाह का पुरवा सचेंडी में पत्नी राधा छोटे भाई रामू के साथ रह रहा था। 31 मार्च 2021 को उसने सचेंडी थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया था कि वह भैलामऊ स्थित साबुन फैक्ट्री में काम करने गया था। सुबह 10 बजे उसे सूचना मिली कि छोटे भाई रामू ने पत्नी राधा को चाकू मार कर घायल कर दिया है। उसने खुद को भी चाकू मार कर घायल कर लिया है। राधा की इलाज के दौरान उसी दिन मृत्यु हो गई थी। जबकि रामू का भी अस्पताल में 19 दिन तक इलाज चला था। भतीजे ने रोते हुए घटना बताई थी एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि रामू घटना के समय से ही जेल में है। इस मामले में 9 गवाह पेश किए गए। संतोष की बहन ममता और उसकी भांजी गोल्डी चश्मदीद गवाह थे, लिहाजा उनकी गवाही सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। एडीजीसी ने बताया कि ममता और गोल्डी ने अपने बयानों में बताया कि सुबह 9:30 बजे चिल्लाने की आवाज आयी। भतीजे शिवम ने ममता को रोते हुए बताया कि रामू ने राधा को बाथरूम में बंद कर लिया है। जिसके बाद वह पहुंची और धक्का देकर बाथरूम का दरवाजा खोला। राधा खून से लथपथ पड़ी थी और रामू के शरीर में कई जगह से खून निकल रहा था। उसके हाथ में चाकू था। बहन ममता ने यह भी बयान में कहा था कि रामू अक्सर राधा से आपत्तिजनक मजाक करता था। राधा को रात में आवाज देकर बुलाता था। एडीजीसी ने बताया कि गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने रामू को अपनी भाभी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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