संभल की पॉक्सो कोर्ट ने एक इंटरमीडिएट छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 13 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2019 का है। घटना 15 जून 2019 को चंदौसी थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता गांव से दवा लेने चंदौसी आई थी, तभी आरोपी पप्पू पुत्र स्वर्गीय सोमपाल निवासी रुदायन, मोहल्ला पछाया, थाना इस्लामनगर, बदायूं उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गुरुवार को जनपद संभल की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने इस 5 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी पप्पू को छात्रा को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी ठहराया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपी को 13 साल के कठोर कारावास और 59,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 6,000 रुपये का अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 4 के तहत 13 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने और शेष राशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया है।
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