संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी अनीस खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी के न्यायालय ने अनीस खान पर 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय सहायक जिला अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 15 अक्टूबर 2021 की है। हयातनगर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय अंकजराम का गला रेतकर हत्या किया गया शव बरामद हुआ था। पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से मृतक की पहचान बिहार प्रांत निवासी अंकजराम के रूप में की, जिसकी पुष्टि उसके पिता ने की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि अंकजराम बिहार की एक नाबालिग लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। यह लड़की अभियुक्त अनीस खान के साले की बेटी थी। अनीस खान ने अंकजराम को शादी कराने का लालच दिया था। अनीस खान दो दिन तक बिहार में रहा, जहां उसने अपने साले की बेटी से दुष्कर्म किया। इसके बाद वह संभल आया और अंकजराम की गला काटकर हत्या कर दी। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में बिहार और संभल दोनों जनपदों में मुकदमे चले। बिहार में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई हुई। अंकजराम की हत्या के मामले में हयातनगर पुलिस ने वसीम खान और अनीस खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी के न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद, अनीस खान को हत्या, एससीएसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। सह-अभियुक्त वसीम खान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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