संभल में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मदीना मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने हाजी शमीम पर 8.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई 3 जनवरी को की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्रवाई के लिए लेखपालों की एक टीम गठित की गई है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और दो नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला संभल जनपद के असमोली सर्किल के ऐंचौड़ा कम्बोह क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर का है। गाटा संख्या 641 की नवीन पर्ती श्रेणी की 439 वर्ग मीटर भूमि पर मदीना मस्जिद का निर्माण किया गया था। कुल 0.212 हेक्टेयर भूमि इस प्रकरण से जुड़ी है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाजी शमीम के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में उन पर 8.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लेखपालों की टीम का गठन 28 दिसंबर को नायब तहसीलदार बबलू कुमार, अरविंद कुमार सिंह और दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में किया गया था। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, हाजी शमीम द्वारा अवैध कब्जा कर मस्जिद का पक्का निर्माण करने की रिपोर्ट लेखपाल ने 14 जून 2018 को दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कोर्ट में विधिवत सुनवाई हुई। यह मामला ‘ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतव्वली’ के नाम से दर्ज था, जिसमें तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई। संभल के एसडीएम रामानुज ने बताया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देशों के तहत सभी सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध कब्जा करने वालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
https://ift.tt/p1hoXiQ
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply