संभल के बहजोई क्षेत्र के गांव लहरावन निवासी रुम सिंह राणा ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने अपने बड़े भाई गेंदन सिंह राणा और एक महिला द्वारा झूठे मुकदमों तथा उत्पीड़न से परेशान होकर यह कदम उठाया है। पत्र मंगलवार को कोतवाली चंदौसी के फुव्वारा चौक स्थित बड़े डाकघर से रजिस्ट्री किया गया। रुम सिंह राणा ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े भाई गेंदन सिंह राणा और मीनू नाम की महिला ने मिलकर उन पर कई झूठी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया है। उन्होंने इन लोगों के कृत्यों को “काले-सफेद व खाकी कपड़े पहने मुगलों व अंग्रेजों के अनपढ़ एवं भ्रष्टाचारी वंशजों” के उत्पीड़न के समान बताया है। शिकायत पत्र में रुम सिंह राणा ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2001 में बीना देवी पुत्री रामकुमार के साथ हुआ था। शादी के उपहार में उन्हें एक बजाज चेतक स्कूटर और स्टील अलमारी मिली थी। उनकी कोई संतान नहीं है। जनवरी 2010 में आपसी मतभेद के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी पत्नी का नाम गांव लहरावन की पंचायत वोटर लिस्ट, विधानसभा-31 वोटर लिस्ट और परिवार रजिस्टर नकल में वर्ष 2001 से आज तक दर्ज है। रुम सिंह राणा के अनुसार, गेंदन सिंह राणा मीनू को लेकर उनके घर आए और मीनू से शादी करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें मारपीट और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इस घटना से संबंधित एक मुकदमा (540/2014) आज भी चंदौसी न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि गेंदन सिंह और मीनू ने बरेली से रुम सिंह के 90 वर्षीय पिता होरीलाल के खिलाफ धारा 452 सहित कई मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसके अतिरिक्त, गेंदन सिंह बनाम रुम सिंह के तहत धारा 498ए आईपीसी और सरकार बनाम रुम सिंह व धारा 125 सीआरपीसी के तहत भी कई झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फर्जी कागज बनाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया शिकायतकर्ता ने बताया कि गेंदन सिंह और मीनू ने इन रद्द किए गए कागजों का इस्तेमाल असली की तरह करके न्यायालयों और सरकारी संस्थाओं को गुमराह किया है। रुम सिंह राणा ने यह भी आरोप लगाया है कि गेंदन सिंह ने फर्जी तरीके से मीनू का नाम वोटर लिस्ट के मकान नंबर 322 में क्रमांक 878 (ABS2384428) पर और 6 अक्टूबर 2018 की परिवार रजिस्टर नकल में दर्ज करा दिया था। रुम सिंह ने 18 मार्च 2017 को निर्वाचन संभल और 16 फरवरी 2019 को पंचायत विभाग विकास खंड बहजोई को मीनू का गलत नाम कटवाने के लिए लिखित शिकायत दी थी। जांच के बाद मीनू का गलत नाम काट दिया गया। न्यायाधीशों के आदेश सिविल वाद सं. 85/2019 रूम सिंह उर्फ राम सिंह बनाम मीनू आदेश 05 मई 2022 में बीना देवी पुत्री रामकुमार को हिन्दू रीति रिवाज एवं विधि अनुसार वादी की एकमात्र विवाहिता पत्नी माना और दूसरे सिविल वाद सं. 41/2013 खारिज आदेश 11 नवंबर 2022 को रूम सिंह की पत्नी प्रति वादनी सं. 01 मीनू नहीं है, बल्कि बीना देवी वादी रुम सिंह की विवाहिता पत्नी है।
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