संभल जिला उपभोक्ता आयोग ने वोल्टास कंपनी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को चंदौसी निवासी नितिन महाजन द्वारा खरीदे गए खराब एयर कंडीशनर (AC) को बदलने या उसकी खरीद मूल्य 37,000 रुपये को 7%वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। नितिन महाजन ने 11 मई 2024 को चंदौसी के एक दुकानदार से वोल्टास कंपनी का AC खरीदा था। खरीद के बाद से ही AC में लगातार खराबी आ रही थी और वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। बार-बार खराबी आने पर नितिन महाजन ने कंपनी और दुकानदार से शिकायत की। इसके बाद AC को कई बार ठीक किया गया, लेकिन एक साल के भीतर कई बार खराब होने पर महाजन ने इसे बदलने या वापस करने का आग्रह किया। हालांकि, दुकानदार और कंपनी दोनों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद, नितिन महाजन ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। अधिवक्ता ने उनकी ओर से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में एक परिवाद दायर किया, जिसमें बताया गया कि कंपनी ने निर्माण दोष वाला खराब उत्पाद बेचा है। आयोग ने कंपनी और दुकानदार को तलब किया। दुकानदार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बताया कि निर्माण संबंधी दोषों के लिए कंपनी जिम्मेदार है। हालांकि, वोल्टास कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने वोल्टास/टाटा इंडिया लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे दो महीने के भीतर नितिन महाजन को उसी मेक और मॉडल का नया AC प्रदान करें, या AC का क्रय मूल्य 37,000 रुपये परिवाद दायर करने की तिथि से 7%
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