आगरा में शादी–समारोहों के चलते बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। शहर में लगातार आयोजित हो रहे विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। इन हालात को ध्यान में रखते हुए डीसीपी नगर सैयद अली अब्बास ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए सभी कार्यक्रम आयोजकों और होटल/रिसॉर्ट संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
अधिक दिन के लिए बाहर जाए तो पुलिस को बताएं
डीसीपी सिटी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के 2–3 दिनों से अधिक समय के लिए घर से बाहर जाने पर नजदीकी पुलिस चौकी या थाने पर सूचना दें। इसके साथ ही होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज होम और धर्मशालाओं के बाहर वाहनों की पार्किंग सड़क पर नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा। शादी समारोह में होने वाली रस्में घुड़चढ़ी, बारात, स्वागत रोड पर नहीं होगा। पूर्व निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समयावधि में ही कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा द्वारचार या अन्य रस्में मैरिज होम या होटल के अंदर ही संपन्न कराई जाएं। आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह की हर्ष फायरिंग, डीजे की तेज आवाज या आतिशबाजी से क्षेत्र की शांति और यातायात प्रभावित न हो। सीसीटीवी फुटेज रखनी होगी सुरक्षित
होटल एवं मैरिज होम संचालकों को अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज सुरक्षित रखकर जरूरत पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। यदि कार्यक्रम स्थल पर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, तो उनकी नियुक्ति और ड्यूटी अवधि की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत चौकी, थाने या यूपी-112 पर देने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी आयोजन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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