लखनऊ नगर निगम के फैजुल्लागंज-3 वार्ड में कोर्ट की तरफ से निर्वाचित किए गए पार्षद ललित कुमार तिवारी सोमवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पार्षद ने कोर्ट के निर्णय के आधार पर नगर निगम से शपथ दिलाने की मांग की। इसपर नगर आयुक्त की तरफ से कहा गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आए पत्र के आधार पर विधिक राय मांगी गई है। इसका जवाब आने के बाद मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से निर्देश मांगा जाएगा, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि पार्षद को शपथ मेयर द्वारा दिलाया जाता है। निर्वाचित पार्षद बोले दिलाई जाए शपथ 19 दिसंबर को कोर्ट की तरफ से निर्णय आने के बाद कोर्ट का आर्डर जिलाधिकारी को भेजा गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्ग दर्शन मांगा। इस पर निर्वाचन आयोग ने शासन से मार्ग दर्शन मांगने की बात कही, जिसके बाद जिलाधिकारी ने नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव से मामले में कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए राय मांगी थी, जिसपर विभाग की तरफ से 19 जनवरी को पत्र भेजा गया। इसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से नगर निगम को पत्र भेजकर 23 जनवरी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया। इसपर कोर्ट की तरफ से निर्वाचित पार्षद ललित कुमार तिवारी ने कहा कि जरूरी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। जिलाधिकारी और नगर निगम को मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शपथ दिलाना चाहिए। वहीं, मामले में गलत जानकारी देने पर कोर्ट से प्रदीप शुक्ला का नामांकन रद्द हो चुका है। इनसे बात करने की कोशिश की गई तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि, मामले में प्रदीप की तरफ से हायर कोर्ट में अपील की गई है। ताकि उनकी पार्षदी सुरक्षित रहे।
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