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विषय विशेषज्ञ समिति दो सवालों पर विचार करे:हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2021 को लेकर दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टी जी टी अध्यापक भर्ती 2021 के दो सवालों के गलत उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने तथा रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा इस कार्यवाही का असर चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर नहीं पड़ेगा और समिति की रिपोर्ट का लाभ भी केवल याचियों को ही मिलेगा। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने समिति को चार हफ्ते में कार्यवाही पूरी करने व उसके बाद दो हफ्ते में वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने कृष्ण कुमार सहित दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम हो कि 2021 मे उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो अब आयोग बन गया है,ने विभिन्न विषयों के टी जी टी अध्यापक भर्ती विज्ञापन निकाला ।परीक्षा परिणाम के बाद 10 अगस्त 21 को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई।कतिपय अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। जिस पर विचार के बाद पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी की गई।कला, इतिहास,होम साइंस व सोसल साइंस के सवालों को लेकर याचिका दायर की गई। कोर्ट ने माना कि दो सवालों के उत्तर पर आपत्ति पर विचार किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।कला विषय के 22,होम साइंस के 4,व सोसल साइंस के 7 अभ्यर्थियो ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।


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