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विवाह या लिव इन के लिए दो वयस्कों की सहमति आवश्यक, किसी दूसरे को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दो वयस्कों की सहमति आवश्यक है और किसी को भी ऐसे दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

Puri Khabar Yahan Padhein…

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