उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित एक विवादित धार्मिक स्थल (मकबरा मंदिर) से जुड़े मामले की सुनवाई आज जिला जज की अदालत में होगी। यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर स्थित रेडाइया मोहल्ले से संबंधित है। सुनवाई के मद्देनजर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह विवादित स्थल पूर्व में सिविल जज डिवीजन की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने वादी पक्ष के रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर पुनर्स्थापना पत्र को स्वीकार करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। जिला जज ने इस अपील को एडीजे प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जिसकी सुनवाई आज होनी है। इस प्रकरण में वर्ष 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने टाइटल सूट पर फैसला सुनाते हुए रामनरेश सिंह की आबू नगर रेडाइया स्थित भूमि का वाद खारिज कर दिया था। जिला प्रशासन ने खतौनी में इस भूमि को ‘मंगी मकबरा’ के नाम पर दर्ज किया था। हाल ही में, 11 अगस्त को इस विवादित स्थल पर मंदिर का दावा करते हुए एक भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 10 नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस घटना के बाद प्रयागराज कमिश्नर और एडीजी ने मामले की 75 पेज की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी थी। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
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