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वाराणसी में पत्नी की मौत में आरोपी पति को कारावास:कोर्ट ने आत्महत्या को उकसाने का दोषी पाकर पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया

वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने गवाह, साक्ष्य और पुलिस चार्जशीट के आधार उसे दोषी पाया। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को अदालत ने दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने बेनीपुर (मिर्जामुराद) निवासी राजकुमार पटेल को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार रावत एवं वादी के अधिवक्ता सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार राजकुमार के ससुर ने अदालत के आदेश पर मिर्जामुराद थाने में केस दर्ज कराया था। बताया कि उसकी बेटी राजकुमारी को पति राजकुमार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। फरवरी 2008 को राजकुमारी की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। जानलेवा हमला के आरोपी को जमानत वाराणसी। पुरानी रंजिश में शादी में शामिल होने आए युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी बलुआ (चंदौली) निवासी आकाश यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने मंजूर कर ली। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव एवं संदीप यादव ने पक्ष रखा। केस सारनाथ थाने में दर्ज था।


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