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वाराणसी में दहेज हत्या के दोषी पति-सास को आजीवन कारावास:2021 में तेल डालकर जलाया, शव छोड़कर भागे थे ससुरालीजन; फैसला सुनकर रोए मां-बेटे

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जितेंद्र कुमार और सास फूलमती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर चार-चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोपागंज मऊ निवासी वादी रमेश भारतीय ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि बड़ी बहन शारदा की शादी मई 2017 में बलिया के नरही चौरा निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। कुछ दिन के बाद ससुराल के लोग बहन को दहेज के लिए परेशान करने लगे। बहन पुलिस लाइन वाराणसी खजुरी सरकारी आवास में पति व सास के साथ रहती थी। दहेज में पांच लाख रुपए की मांग कर रहे थे, इसी बात को लेकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते थे। 9 अक्तूबर 2021 की सुबह में बहन के पति व सास मिलकर मिट्टी का तेल डालकर बहन को जला दिया। जिसमें अन्य लोग भी लिप्त हो सकते हैं। घटना की सूचना मिलने पर खजुरी कॉलोनी घटनास्थल पर आया। देखा बहन का शव पड़ा था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी पति और सास को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जितेंद्र के पिता एसआई थे और उस समय ड्यूटी पर होने का साक्ष्य मिला। हालांकि कोर्ट का फैसला सुनने के बाद दोषियों की आंखों में आंसू थे और अपने किए पर पछतावा कर रहे थे।


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