वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने 11 साल पहले शराब विक्रेता पर एसिड फेंकने के मामले में हमलावर को दोषी पाया। गवाह, सबूत, फुटेज और पुलिस चार्जशीट के आधार पर नामजद को ही मुख्य हमलावर माना। वाराणसी में अपर जिला जज सुधाकर राय ने 2014 से लंबित केस में फैसला सुनाते हुए बड़ी पियरी (चौक) निवासी राज अली को पांच साल की सजा दी। इसके साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 50 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। लोक अभियोजन रोहित मौर्या ने बताया कि अगस्त 2014 में मैदागिन स्थित देसी शराब की दुकान के विक्रेता पवन सिंह ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 13 अगस्त 2014 की सुबह राज अली दुकान पर आया और मुफ्त में शराब देने के दबाव डाला। इनकार करने पर धमकी देते हुए चला गया। उसके बाद रात में दुकान पर पहुंचा और पवन पर तेजाब फेंक कर भाग निकला। इसमें पवन गंभीर रूप से झुलस गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए थे। अपर जिला जज (14 वें) सुधाकर राय ने बड़ी पियरी (चौक) निवासी राज अली को दोषी पाकर पांच कैद की साल की सजा सुनाई। अपर जिला जज कोर्ट नंबर 14 में सजा के बाद आरोपी रोने लगा और आंसू पोछते हुए जेल गया। अभियोजन की ओर एडीजीसी रोहित मौर्य ने पैरवी की और जज से कठोर सजा की मांग की थी।
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