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वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग:जमीयत उलेमा ए हिन्द ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

जमीयत उलेमा ए हिन्द ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में यह अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘सशक्त उम्मीद केंद्रीय पोर्टल 2025’ पर वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत मेरठ जनपद में मुतवल्लियों के समन्वय से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाना है। संगठन के अनुसार, जनपद में अभी तक केवल 50% वक्फ संपत्तियों का ही विवरण पोर्टल पर दर्ज हो पाया है। इस गति से 5 दिसंबर 2025 तक सभी संपत्तियों का पंजीकरण पूरा होना संभव नहीं है। नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी और कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि को कम से कम एक महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक वक्फों का इंद्राज हो सके। राशिदीन ने चेतावनी दी कि यदि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं होता है, तो इससे बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अपंजीकृत संपत्तियां सरकार के अधीन आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, तो जमीयत उलेमा ए हिन्द अन्य तरीकों से भी अपनी बात रखेगी और विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस तिथि विस्तार की मांग का समर्थन कर रहे हैं।


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