उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ संपत्तियों को उमीद पोर्टल पर पंजीकृत कराने की समय-सीमा छह माह बढ़ा दी है। यह निर्णय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आवेदन पर लिया गया। इस संबंध में जानकारी बुधवार रात करीब 8 बजे एक प्रेस नोट जारी कर दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के इटावा जिला समन्वयक मौलाना तारिक शम्सी ने बताया कि तकनीकी खामियों के कारण प्रदेश की बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उमीद पोर्टल पर नहीं हो पाया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3(बी) के तहत उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन प्रस्तुत किया था। ट्रिब्यूनल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस आवेदन को स्वीकार करते हुए पंजीकरण की तिथि में छह माह की वृद्धि की है। अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उमीद पोर्टल पर 5 जून 2026 तक कराया जा सकता है।
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