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वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 15 फरवरी तक करने के निर्देश:जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा- चूकने पर मुत्वल्ली स्वयं होंगे जिम्मेदार

कानपुर देहात में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने “उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025” पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश उ.प्र. वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन ने पंजीकरण और अप्रूवल प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट समय-सारिणी जारी की है। इसके अनुसार, मुत्वल्ली (मेकर) द्वारा पोर्टल पर विवरण पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। वक्फ बोर्ड द्वारा भरे गए विवरण की जांच की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 है, जबकि वक्फ बोर्ड स्तर से अप्रूवल की अंतिम तिथि 05 जून 2026 तय की गई है। अधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जनपद के सभी मुत्वल्ली, प्रबंध समितियां और प्रशासक इस समय-सारिणी का पालन करते हुए वक्फ संपत्तियों का विवरण हर हाल में 15 फरवरी 2026 तक पोर्टल पर दर्ज कराएं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मुत्वल्ली या प्रबंधन की होगी।


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