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लोग भगवान को भी चैन नहीं लगने देते:CJI:गोस्वामियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रबंध समिति को नोटिस,बांके बिहारी के दर्शन समय बढ़ाने पर CJI ने की टिप्पणी

बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों का समय बढ़ाने को लेकर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने 12 सितंबर को हुई मीटिंग में निर्णय लिया था। बैठक में भगवान के दर्शनों का समय प्रतिदिन करीब 3 घंटे समय बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी ने दर्शन का समय बढ़ाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता। इसके चलते मंदिर से जुड़े विधि विधान का भी वक्त बदलता है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है। इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। यह भी कहा जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी देते हुए कहा कि लेकिन भगवान के आराम के वक्त में उन्हें आराम कहाँ करने दिया जाता है! उस वक्त जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते, प्रभावशाली लोग बड़ी रकम देकर पूजा कर पाते है। उन्हें पूजा करने की इजाजत होती है। भीड़ नियंत्रण का दिया था हवाला प्रबंध समिति ने भीड़ नियंत्रण के लिए भगवान के दर्शन के समय में प्रतिदिन करीब 3 घंटे बढ़ोत्तरी करने का आदेश दिया था। कमेटी के इस आदेश का सेवायतों ने पालन नहीं किया था।दर्शनों के समय बढ़ाने के लिए गए निर्णय के विरोध में सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोस्वामियों ने दाखिल याचिका में कहा था कि भगवान बांके बिहारी की सेवा बाल रूप में होती है। इसलिए उनको आराम के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसके अलावा भगवान बांके बिहारी जी के रात में निधिवन में रासलीला के लिए जाते हैं। इसलिए उनको सुबह जल्दी नहीं जगाया जा सकता है।


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