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लोक अदालत में 2.2 लाख केसों का निपटारा:मुरादाबाद में लगी लोक अदालत, बड़ी तादाद में वादकारियों ने आपसी सहमति से निपटाए मामले

मुरादाबाद में लगी लोक अदालत में करीब 2 लाख 2 हजार 327 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। मुरादाबाद जनपद न्यायालय में इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।,जिसका शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश सैय्यद बिन आसिम द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनित चन्द्रा, पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 संजय कुमार, पीठासीन अधिकारी लारा जैगमउददीन, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत निरंजन कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चैधरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण व बार संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मंच न्याय को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इससे आम लोगों को न्याय मिलने में सुविधा हो रही है।
शनिवार सुबह से ही जिला न्यायालय परिसर में वादकारियों की लंबी कतारें देखी गईं। विशेष रूप से बैंक ऋण से जुड़े मामलों, यातायात चालान और बिजली बिल बकाया के मामलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोक अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बिना समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे वादकारियों का समय और धन दोनों बचता है। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं होता।
अपर जिला जज/सचिव मौ0 फिरोज ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 21 हजार 727 शमन योग्य वादों का निस्तारण किया गया। आरोपितों पर 7 लाख 86 हजार 910 रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया। वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 25 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय व अपर परिवार न्यायालय द्वारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। उत्तराधिकार के कुल 05 मामले निस्तारित कर 50 लाख 31 हजार 963 रुपए के प्रमाण-पत्र जारी किए गए। लघु प्रकृति के मामले जैसे लेबर एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम आदि से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित कुल 101 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों व उनके स्वजन को 9 करोड़ 27 लाख 30 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए। विभिन्न बैंकों के ऋण संबंधी कुल 1235 मामलों का निस्तारण कर 2 करोड़ 49 लाख 40 हजार 98 की वसूली की गई।


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