DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

लूट की योजना के आरोपी को 7 साल की कैद:इटावा में पुलिस-अभियोजन की मजबूत पैरवी से अदालत ने सुनाया फैसला, 4 हजार का जुर्माना भी

इटावा में लूट की योजना से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते आया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। 7 मई 2020 को थाना भरथना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग लूट की घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह ने सभी साक्ष्य जुटाकर सजायाफ्ता मोहन पुत्र राकेश कुमार है, जो कुवंरा, थाना भरथना, जनपद इटावा के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस गंभीर मामले की लगातार निगरानी की जा रही थी। एसएसपी के निर्देश पर थाना भरथना पुलिस, पैरोकार कांस्टेबल संजय साहू सिंह, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी गौरव दीक्षित ने मामले की प्रभावी पैरवी की। उन्होंने गवाहों और साक्ष्यों को समय पर अदालत में पेश किया। इसी प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि एडीजे-3/डकैती कोर्ट, इटावा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजायाफ्ता आरोपी की पहचान मोहन पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो कुवंरा, थाना भरथना, जनपद इटावा का निवासी है।


https://ift.tt/a9GRSHF

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *