देवरिया जिले के लार थाने में जब्त एक वाहन से सामान चोरी होने का आरोप लगा है। वाहन मालिक मोहम्मद सुहैल ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश पर वाहन छोड़े जाने के बाद उसकी बैटरी सहित कई महत्वपूर्ण सामान गायब मिले। उन्होंने इस संबंध में देवरिया एसपी से शिकायत की है। मोहम्मद सुहैल, जो सिवान (बिहार) के तियाय गांव के निवासी हैं, ने बताया कि उनका पिकअप वाहन (BR 29 GB 4832) 12 अक्टूबर 2025 से लार थाने में एक दुर्घटना के आरोप में जब्त था। इस संबंध में थाना लार में एफआईआर संख्या 360/2025, धारा 281, 100(1) बीएनएस के तहत राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुहैल ने वाहन को मुक्त कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर 19 नवंबर 2025 को न्यायालय ने लार थाने को आदेश दिया कि यदि वाहन किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे छोड़ दिया जाए। सुहैल जब अपने वाहन के कागजात लेकर लार थाने पहुंचे, तो उनसे वाहन रिलीज करने के लिए हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चाबी मांगने पर पुलिसकर्मियों ने आनाकानी की और उन्हें घर से दूसरी चाबी मंगवाने को कहा। दूसरी चाबी लाने के बाद जब उन्होंने वाहन स्टार्ट करने का प्रयास किया, तो वह चालू नहीं हुआ। तब उन्होंने देखा कि वाहन की बैटरी गायब थी। सुहैल ने जब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो मिला है, उसे लेकर जाओ, बाकी बाद में मिल जाएगा। इसके बाद सुहैल और उनके साथ आए लोगों ने वाहन को टोचन करके पास के गैराज पहुंचाया। गैराज में जांच करने पर पता चला कि वाहन से एसएम बॉक्स, इम्प्रेटियर चाबी स्विच, दो जैक और बैटरी गायब थे, सुहैल ने दोबारा थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों से अपना सामान वापस करने को कहा, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें गाली देकर भगा दिया।
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