ललितपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह फैसला सुनाया। शहर के एक मोहल्ले की महिला ने कोतवाली में तहरीर दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि ग्राम बछरावनी निवासी दीपेश उर्फ लकी परिहार का उनके घर आना-जाना था। दीपेश ने 11 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनकी बेटी को फोन कर घूमने के बहाने बुलाया। जब बेटी ने मना किया, तो दीपेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। धमकी के डर से बेटी आरोपी के साथ चली गई। दीपेश उसे रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में खाने-पीने के बहाने ले गया, जहां उसने पहले से कमरा बुक कर रखा था। होटल के कमरे में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें व अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद, दीपेश ने पीड़िता के पिता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग की। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी दीपेश को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आरोपी ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदिति जैन की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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