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लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन पर अंतरिम रोक बढ़ाई:नियमों की अनदेखी आधार, अगली सुनवाई 17 फरवरी को

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह रोक न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने 131 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बढ़ाई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें जवाबी शपथपत्र प्राप्त हो गया है। उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दाखिल कर दिया है। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की। तब तक के लिए अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया। याचिकाओं में तीसरे चरण के समायोजन में नियमों की अनदेखी को मुख्य आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि समायोजन प्रक्रिया में कई विसंगतियां थीं। याचिकाओं में कहा गया है कि पहले चरण के समायोजन के बाद विभिन्न जिलों के कई स्कूल एकल शिक्षक वाले हो गए थे। अगस्त में दूसरे चरण का समायोजन हुआ, लेकिन इससे भी विसंगतियां दूर नहीं हो सकीं। आरोप है कि कुछ जिलों में वरिष्ठ शिक्षकों को मनमाने ढंग से दूसरे स्कूलों में भेजा गया, जबकि कुछ में कनिष्ठ शिक्षकों के साथ ऐसा किया गया।


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