बागपत में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजुद्दीन ने आज बागपत नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार दोबारा संभाल लिया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने रोजुद्दीन एडवोकेट को बहाल करने के आदेश जारी किए थे। यह मामला 27 नवंबर का है, जब भाजपा नेता प्रदीप ठाकुर की शिकायत पर रोजुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी और योजनाओं में धोखाधड़ी शामिल थी। इसके बाद शासन ने उन्हें पद से हटा दिया था। रोजुद्दीन राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और उनकी बागपत की राजनीति में अच्छी पकड़ मानी जाती है। भाजपा नेता की शिकायत के बाद दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने रोजुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया। आज जब रोजुद्दीन नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, तो उनके समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। पदभार संभालने के बाद रोजुद्दीन ने कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी और रुके हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। शिकायतकर्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उनके क्षेत्र का नहीं है और उनकी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायत करना शिकायतकर्ता का काम था, लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है और वे इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने जनता का भी आभार व्यक्त किया।
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