इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के रेप व पॉक्सो एक्ट के मामले में सिद्ध दोष अभियुक्त राजू उर्फ राजेश की सजा निलंबित करते हुए उसकी दूसरी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने राजू उर्फ राजेश की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि अपीलार्थी के खिलाफ वाराणसी के कपसेठी थाने में नौ अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में ट्रायल के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वाराणसी ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलार्थी की पहली जमानत अर्जी 12 दिसंबर 2022 को खारिज हो गई थी।
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