रामपुर में आगामी परीक्षाओं और पर्व-त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जनपद की संपूर्ण सीमा में 31 मार्च 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डॉ. मदान ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में परिषदीय एवं सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं होनी हैं। इसके अतिरिक्त शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रमजान का अंतिम शुक्रवार (जुमात-उल-विदा), ईद-उल-फितर, रामनवमी, चेटीचंद और महावीर जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी पड़ रहे हैं। इन आयोजनों के दौरान किसी भी अविधिक, असामाजिक या शांति भंग करने वाली गतिविधि को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटोस्टेट मशीन, साइबर कैफे और पीसीओ का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षाओं के दौरान नकल, अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली या पदयात्रा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग, भड़काऊ भाषण, पुतला दहन और अफवाह फैलाने पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर भ्रामक, असत्य या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट साझा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ड्रोन उड़ाने, चाइनीज मांझा के उपयोग, अवैध बूचड़खानों के संचालन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश 40 फरवरी 2026 प्रभाव से लागू हो गया है और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
https://ift.tt/GDjUwR4
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply