रामपुर में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय, समस्त तहसील, कलेक्ट्रेट के न्यायालयों और विभिन्न विभागों में लगेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, चकबंदी और अन्य न्यायालयों से संबंधित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक वसूली के वाद और मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं शामिल की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, जनपद न्यायालय में लंबित राजस्व वाद और अन्य सिविल वाद (जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) को भी प्रमुखता से निपटाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने बताया कि लोक अदालत की कार्यवाही सिविल, दंडिक और राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर भी लागू होगी। ऐसे सभी लंबित मुकदमे जिनमें सुलह की संभावना है, उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत कर पक्षकार लाभ उठा सकते हैं। कुलदीप सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। इनमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली के वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), आपराधिक शमनीय, पारिवारिक और अन्य सिविल वाद शामिल हैं। इन सभी मामलों का निपटारा आपसी सद्भावना और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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