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रामगोपाल हत्याकांड के दस दोषियों को आज सजा:13 महीने 26 दिन में आरोप सिद्ध, हिंसा के दौरान कई दुकानों में हुई थी आगजनी

बहराइच के महराजगंज बाजार में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के दस दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। यह मामला पिछले वर्ष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत यह फैसला सुनाएगी। घटना 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज बाजार में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हुई थी। इस दौरान दो पक्षों में विवाद बढ़ गया, जिसमें रेहुआ मंसूर ग्राम निवासी रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी और कई दुकानों व घरों में आग लगा दी गई थी। हरदी पुलिस ने उसी दिन हत्या के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ धारा 103/2 के तहत मामला दर्ज किया था। इनमें अब्दुल हमीद, उनके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद खान, जिशान, ननकऊ, शोएब, मारुफ अली, खुर्शीद, अफजल और शकील शामिल थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 18 फरवरी को आरोपों पर विचार किया गया। मामले से जुड़े 12 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। 21 नवंबर को न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा और बीते 9 दिसंबर को दस आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए लोगों में अब्दुल हमीद, उनके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जिशान, ननकऊ, शोएब और मारुफ शामिल हैं। वहीं, तीन अन्य आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया था। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि कोर्ट ने 13 महीने 26 दिन में दस आरोपियों को दोषसिद्ध किया है। आज इन सभी को सजा सुनाई जाएगी।


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