इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दर्ज स्वतः संज्ञान याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों से सभी आंकड़े और रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के समय उपस्थित रहने का आदेश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। उल्लेखनीय है कि एक गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में आया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं। पिछले लगभग दो साल में 1,08,300 लोग लापता हुए हैं, जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज है। इनमें से पुलिस केवल 9,700 लोगों का ही पता लगा सकी है। न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर बताया और इसे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था।
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