उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को देखते हुए पूरे राज्य में एस्मा (उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966) लागू कर दिया है। यह सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता।
प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक एम देवराज ने एस्मा लागू करने का आदेश दिया है। एस्मा के तहत हड़ताल शुरू करने, उसमें भाग लेने या जारी रखने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, जो कोई जानबूझकर ऐसी हड़ताल को वित्तीय सहायता देता है, उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
एस्मा एक कानून है जो आवश्यक सेवाओं (जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे विभागों में हड़ताल या काम बंदी को रोकने के लिए बनाया गया है। यह आमतौर पर 6 महीने के लिए लागू किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
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