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यूपी के अफसरों-कर्मियों को 31 जनवरी देना होगा संपत्ति ब्योरा:मुख्य सचिव बोले- नहीं देने वालों का प्रमोशन रुकेगा, एक्शन भी होगा

प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपतियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक देना होगा। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को अपने विभाग में इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। गोयल के मुताबिक राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों उपक्रमों के अधिकारियों कर्मचारियों को 31.12.2025 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण 31.01.2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कर करना है।वर्ष-2025 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 01.01.2026 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने को प्रतिकूल रूप में माना जाएगा। निर्धारित समय अवधि तक अपनी चल-अचल संपति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।


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