1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके युवाओं के लिए मतदाता बनने का मौका है। वे 6 मार्च तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी-एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया-1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है। इसका आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों और जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 6 मार्च कर दी गई है। वहीं, दावों व आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च तक किया जाएगा। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को और अधिक शुद्ध व त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने बताया-ऐसे पात्र युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके हैं या जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध है।
आवेदन के लिए ये जरूरी इसके अलावा, जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। वहीं, नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 साक्ष्यों सहित संबंधित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया-जनवरी से 6 मार्च तक, कार्यदिवसों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 भरकर जमा किए जा सकते हैं।
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