मथुरा हादसे के बाद यमुना विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत यमुना एक्सप्रेस वे पर जीरो से 50 मीटर की विजिबिलिटी होने पर वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उनको यहां बने फैसिलिटी सेंटर पर ही रोक दिया जाएगा। तक तक इनको रोका जाएगा जब तक विजिबिलिटी नहीं हो जाती। इसका पालन शीर्ष अदालत की रोड सेफ्टी प्रबंधन कमेटी के निर्देश पर मौसम विभाग से जारी अलर्ट के अनुसार एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत पड़ने वाले सभी जिला प्रशासन इसका पालन कराएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पर रेस्पांस टीम , एंबुलेंस और दमकल की टीम को बढ़ाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने रोड सेफ्टी प्रबंधन कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र जारी किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे में आने वाले सभी जिलों गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आगरा के जिला प्रशासन मौसम विभाग की दी गई कोहरे की सूचना पर कार्रवाई कराएंगे। रात के वक्त यदि विजिबिलिटी वाहन चलने के मानक से कम होगी तो संबंधित जिला प्रशासन पर कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी होगी। बैरिकेट लगाकर रोका जाएगा
एक्सप्रेस-वे पर पुलिस, यातायात पुलिस बैरिकेट लगाकर वाहनों को आगे जाने से रोक देंगे। यमुना एक्सप्रेस-वे पर ठहरने वाले स्थानों (फैसिलिटी सेंटर) पर वाहनों को रोका जाएगा। एक्सप्रेस-वे पर दोनों ओर कई स्थानों पर यह फैसिलिटी सेंटर हैं। इसमें आने और जाने दोनों मार्ग पर कई फैसिलिटी सेंटर बने है। वहां गाड़ी पार्किंग से लेकर सभी प्रकार की सुविधा है।
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