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मैनपुरी में बिजली चोरी, बकाया बिल पर 100% ब्याज माफी:60% तक छूट, 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में निपटाएं केस

मैनपुरी में बिजली चोरी और बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की छूट योजना के तहत, उपभोक्ता 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि घरेलू (2 KW तक) और वाणिज्यिक (1 KW तक) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, बिजली चोरी के मामलों में राजस्व पर 50% तक की राहत का प्रावधान है। बिजली चोरी के मामलों में चरणबद्ध छूट भी दी जाएगी। पहले चरण में 50%, दूसरे में 55% और तीसरे चरण में 60% तक की छूट का प्रावधान है। कटारिया ने इसे ‘आज तक की सबसे बड़ी रियायत’ बताया है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी: पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025 तक, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026 तक और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपए या कुल राजस्व का 10% पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना होगा। शमन शुल्क और राजस्व जमा होने के बाद केस समाप्त किया जा सकता है। विवेचना में लंबित मामलों को भी इस योजना के तहत खत्म किया जा सकता है। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने भी इस योजना को ‘अभूतपूर्व’ बताया है और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की है। कटारिया की अपील के बाद उपभोक्ताओं में योजना का लाभ उठाने और अपने केस समाप्त कराने को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है।


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