मैनपुरी के भोगांव तहसील अंतर्गत ग्राम जमथरी में पट्टे की भूमि और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। इस प्रकरण में क्षेत्रीय लेखपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि मामला वर्तमान में अपर आयुक्त, आगरा न्यायालय में विचाराधीन है। नगला बिहारी निवासी झम्मनलाल के पुत्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें 1994 में मौजा जमथरी स्थित भूमि का विधिवत पट्टा आवंटित किया गया था। यह भूमि फर्दपुर–मैनपुरी मार्ग के किनारे स्थित है, जिस पर वे लंबे समय से काबिज थे। भूमि पर सिंचाई के लिए नलकूप की बोरिंग भी कराई गई थी। पीड़ित के अनुसार, 11 फरवरी 2021 को डीएम के आदेश से उक्त पट्टा निरस्त कर भूमि को ग्राम समाज में दर्ज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध उनकी अपील अपर आयुक्त, आगरा न्यायालय में दायर की गई, जो वर्तमान में लंबित है। अपील लंबित रहने के दौरान तत्कालीन लेखपाल के कार्यकाल में भूमि पर यथास्थिति बनी रही। आरोप है कि इसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल ने कथित रूप से आर्थिक लाभ लेकर सड़क किनारे स्थित भूमि पर कब्जा करवा दिया। भूमि पर रामचंद्र और श्रीकृष्ण कठेरिया द्वारा कब्जा कर लिया गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि 24 मई 2023 को उक्त भूमि को गैर अनुसूचित जाति के अंजली मिश्रा एवं कुलदीप कुमार के नाम पंजीकृत अनुबंध के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं, सड़क किनारे स्थित 0.143 हेक्टेयर भूमि अब भी ग्राम समाज में दर्ज बताई जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आगरा न्यायालय में लंबित प्रकरण से संबंधित भूमि को सुरक्षित रखते हुए यथास्थिति कायम रखी जाए। साथ ही, राजस्व कर्मियों की कथित मिलीभगत से किए गए निर्माण को ध्वस्त करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। एसडीएम भोगांव संध्या शर्मा ने बताया कि प्रकरण को लेकर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामला अपर आयुक्त, आगरा न्यायालय में लंबित है और उच्च अधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल पर लगाए गए कब्जे संबंधी आरोपों की जांच की जा रही है, वहीं निर्माण कार्य की भी मौके पर जांच कराई जाएगी।
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