मेरठ में एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज पोक्सो मोहम्मद बाबर खान ने आरोपित हर्ष वर्मा को 20 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2019 में हुई थी, जब हर्ष वर्मा ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी के अधिवक्ता पंडित आनंद कश्यप, सरकारी वकील नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन के अनुसार, वादी ने 25 मार्च 2019 को थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मुहल्ले में रहने वाला हर्ष वर्मा उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया था। पड़ोसी ने किशोरी को हर्ष वर्मा के साथ शताब्दीनगर में देखा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में, किशोरी ने अपने बयान में आरोपित द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात भी बताई, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता आनंद कश्यप ने न्यायालय में सात गवाह पेश कर अपना पक्ष साबित किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हर्ष वर्मा को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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